Sunday, July 12, 2015

बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे स्कूल, सूचना के बावजूद स्कूलों ने नहीं करवाया रजिस्ट्रेशन

- 1341 निजी विद्यालयों को बंद करने की तैयारी में विभाग
- बिहार सरकार से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने वाले स्कूलों पर लगेगा एक लाख तक का जुर्माना
संवाददाता, पटना
बिहार राज्य में कोई भी निजी प्रारंभिक विद्यालय राज्य सरकार की प्रस्वीकृति के बिना संचालित किया जाना कानूनी रूप से अवैध हैं. राज्य सरकार के नियमावली के अनुसार प्रारंभिक विद्यालय अथवा उच्च विद्यालय के अंतर्गत प्रारंभिक कक्षा संचालित हैं, उन्हें राज्य सरकार की प्रस्वीकृति या रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हैं. यह सूचना प्रदेश भर के तमाम निजी विद्यालयों को बार-बार दी गयी हैं. लेकिन अभी भी सैकड़ों विद्यालय राज्य सरकार से मान्यता लेने के लिए आवेदन भी नहीं दिया हैं. शिक्षा विभाग की ओर से 26 अगस्त 2011, 3 अक्टूबर 2011, 29 जनवरी 2012, 11 दिसंबर 2013 को जारी सूचना के बीच रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन देने की बात कहीं गयी थी. अभी तक की अंतिम सूचना 15 नवंबर 2014 को भी स्कूलों को शिक्षा विभाग क प्रधान सचिव के द्वारा दिया गया था. इसके बावजूद अभी तक स्कूलों ने राज्य सरकार के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन नहीं दिया हैं.
- 2011 में 1649 स्कूलों ने किया था अप्लाई
शिक्षा के अधिकार कानून को 2010 में लागू किया गया. 2011 में राज्य सरकार से रजिस्ट्रेशन लेने की प्रक्रिया शुरू किया गया. इसके लिए तमाम निजी विद्यालयों से आवेदन मांगें गये. लेकिन इसमें 1649 स्कूलों ने ही अब तक आवेदन किया गया. इसमें से 308 स्कूलों को ही प्रस्वीकृति मिली है. बांकी बचे स्कूल को प्रस्वीकृति नहीं किया गया हैं.
- इन्फ्रास्ट्रर सही नहीं तो बंद हो जायेंगे 1341 स्कूल
1649 स्कूलों में मात्र 308 स्कूलों को ही अब तक राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर्ड किया गया हैं. बांकी बचे हुए 1341 स्कूलों पर विभाग की ओर से कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही हैं. सर्व शिक्षा अभियान से मिली जानकारी के अनुसार 1341 स्कूलों को तीन साल का समय दिया गया था कि वो अपना इन्फ्रास्ट्रर को सही कर ले. तीन साल का समय पूरा हो चुका हैं. अब अलग से छह महीने का समय भी दिया गया है. छह महीने का समय भी जल्द ही पूरा हो जायेगा. इसके बाद इन स्कूलों की जांच होगी. जांच में सही नहीं आने पर तमाम स्कूलों को बंद कर दिया जायेगा.
- आवेदन के लिए वेबसाइट पर भी उपलब्ध है सारी जानकारी
शिक्षा विभाग के लिए स्कूलों की सुविधा के लिए वेबसाइट पर ही रजिस्ट्रेशन की सारी जानकारी डाल दी गयी है. स्कूल को इसके लिए विभाग आने की जरूरत नहीं होगी. वो सीधे विभाग के वेबसाइट पर भी जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (सर्व शिक्षा अभियान), प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं.
- बिना रजिस्ट्रेशन चलने वाले स्कूलों पर लगेगा जुर्माना
जो भी निजी विद्यालय राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं हैं, उन स्कूलों पर शिक्षा के अधिकार कानून के तहत कार्रवाई की जायेगी. इसके लिए इन स्कूलों पर जुर्माना लगाने की तैयारी की जा रही हैं. जो निजी विद्यालय सूचना के बावजूद अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाये हैं, उनके उपर एक लाख तक का जुर्माना लगाने की तैयारी की जा रही हैं. ऐसे स्कूलों की लिस्ट भी तैयार की गयी हैं. जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार पूरे पटना जिला में अभी 88 स्कूल सीबीएसइ और आइसीएसइ स्कूलों से मान्यता प्राप्त हैं. लेकिन इसके बावजूद काफी संख्या में ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने आवेदन नहीं किया हैं.

इन-इन तिथियों में निजी विद्यालयों को प्रस्वीकृति लेने को कहा गया था
- 26 अगस्त 2011
- 3 अक्टूबर 2011
- 29 जनवरी 2012
- 11 दिसंबर 2013
- 15 नवंबर 2014

कोट
जिन निजी विद्यालयों ने अभी तक राज्य सरकार के पास मान्यता के लिए अप्लाई ही नहीं किया हैं, उन निजी विद्यालयों के उपर कार्रवाई की जायेगी. इसके लिए विभाग के पास जानकारी दे दी गयी हैं. आवेदन नहीं करने वाले विद्यालयों के उपर एक लाख तक का जुर्माना लगाया जायेगा. इसके लिए हम स्कूलों की लिस्ट तैयार कर रहें हैं.
 राम सागर सिंह, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान

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