Sunday, July 12, 2015

तीन साल में 102 और छह महीने में हुआ 308 स्कूलों का रजिस्ट्रेशन

- रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद शिक्षा के अधिकार के तहत 49 स्कूलों ने ही लिया नामांकन
- 308 स्कूलों में अधिकांश स्कूल नहीं है सीबीएसइ और आइसीएसइ बोर्ड से मान्यता प्राप्त
, पटना
शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने के लिए बिहार सरकार ने हर प्राइवेट स्कूलों को रजिस्ट्र्ड होने का नियम बनाया था. 2012-13 सत्र से इस नियम को बनाया गया था. 1649 प्राइवेट स्कूलों ने शिक्षा विभाग से रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आवेदन भी किया. लेकिन अभी तक मात्र 308 स्कूलों को ही विभाग की ओर से रजिस्ट्रेशन किया गया हैं. इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी काफी धीमी रही हैं. सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार विभाग ने जहां 102 स्कूलों को रजिस्ट्रेशन देने में तीन साल लगा दिये, वहीं 7 जनवरी 2015 से 8 जुलाई 2015 तक विभाग की ओर से 308 स्कूलों का रजिस्ट्रेशन किया गया. वर्तमान में पटना जिला में 410 प्राइवेट स्कूल रजिस्ट्र्ड हैं, लेकिन शिक्षा के अधिकार के तहत इसमें नामांकन मात्र 49 स्कूलों ने ही लिया हैं. आरटीआइ एक्टिविस्ट अजय कुमार चौरसिया ने बताया कि जिन 49 स्कूलों ने शिक्षा के अधिकार के तहत नामांकन लिया भी हैं, उसमें यह स्पष्ट नहीं है कि स्कूलों ने 25 फीसदी नामांकन के नियम का पालन किया हैं या नहीं किया हैं.
- 49 प्राइवेट स्कूलों में ही लिया गया नामांकन
शिक्षा के अधिकार के तहत 2014-15 सत्र में मात्र 49 स्कूलों ने ही नामांकन लिया हैं. जनवरी से जुलाई तक भले 308 स्कूलों को विभाग की ओर से रजिस्ट्र्ड किया गया हैं. लेकिन नामांकन मात्र 49 स्कूलों में ही लिया गया हैं. बांकी बचे 258 स्कूलों में नामांकन नहीं लिया गया. अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होती हैं, लेकिन इस बार भी नामांकन इन स्कूलों में नहीं लिया गया. अब अगले साल ही 258 स्कूलों में नामांकन की प्रक्रिया की जायेगी. ज्ञात हो कि 49 स्कूलों में 25 फीसदी के तहत 690 कमजोर और अलाभकारी वर्ग समूह के बच्चों का नामांकन लिया गया.
- दस हजार के लगभग स्कूल है पूरे बिहार मे
प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो पूरे बिहार में लगभग 10 हजार की संख्या हैं. लेकिन बिहार सरकार से रजिस्ट्रेशन में स्कूलों की संख्या काफी कम हैं. ये स्कूल पूरे बिहार में हर एरिया में चल तो रहें हैं, लेकिन ना तो ये सीबीएसइ से और ना ही आइसीएसइ बोर्ड से रजिस्टड्र हैं. इसके अलावा इन स्कूलों में कुछ ही स्कूल बिहार सरकार से भी मान्यता प्राप्त नहीं हैं.
इन वजहों से रजिस्ट्रेशन में हो रही दिक्कतें
प्राइवेट स्कूलों ने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन तो दे दिये हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन के नियम का पालन इन स्कूलों के द्वारा नहीं किया जा रहा हैं. सर्व शिक्षा अभियान से मिली जानकारी के अनुसार 1649 स्कूलों का जो आवेदन आया था. उसके तहत पहले चरण में 71 स्कूलों को रजिस्टड्र किया गया. और 976 को अयोग्य घोषित किया गया था. क्योंकि ये प्राइवेट स्कूलों ट्रस्ट और सोसायटी एक्ट के तहत रजिस्ट्र्ड नहीं थे. इसके बाद बांकी बचे 602 स्कूलों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया. इसमें अधिकांश स्कूल बिना सोसायटी और ट्रस्ट के चल रहे थे. सर्व शिक्षा अभियान के तहत उन्हीं स्कूलों को रजिस्ट्रेशन किया जाता हैं जो सोसायटी और ट्रस्ट एक्ट के तहत चल रहे होते हैं. जब तक इन स्कूलों

पहले चरण में रजिस्टड्र स्कूलों की संख्या  -  71
द्वितीय चरण में रजिस्टड्र स्कूलों की संख्या  - 120
तृतीय चरण में रजिस्टड्र स्कूलों की संख्या  -  308

कोट
स्कूलों को सूचना दी गयी हैं. नामांकन लिया जा रहा हैं. सारे स्कूलों को नामांकन का फार्मेट भेज दिया गया हैं. सारे स्कूलों को कुल नामांकन की जानकारी के साथ  25 फीसदी के तहत लिये गये नामांकन की भी पूरी जानकारी बच्चे के पूरे डिटेल्स के साथ देना हैं.
 राम सागर सिंह, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान

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