Friday, December 25, 2015

पहले माने शर्त, फिर कर सकेंगे स्कूल एजुकेशनल टूर

- सीबीएसइ ने एजुकेशनल टूर पर लगाया रोक

संवाददाता, पटनाकोई भी स्कूल अब बिना सीबीएसइ को जानकारी में दिये बगैर एजुकेशनल टूर आयोजित नहीं कर सकता है. स्कूल को अब एजुकेशन टूर की पूरी जानकारी बोर्ड को देना होगा, इसके बाद बोर्ड से परमिशन मिलने के बाद ही एजुकेशनल टूर पर स्टूडेंट को ले जाया जा सकता है. सीबीएसइ ने यह निर्देश तमाम स्कूलों को भेजा है. सीबीएसइ ने स्कूलों को स्पष्ट कहा है कि एजुकेशनल टूर संबंधित जो नियम बोर्ड ने जारी किया है, उसे हर हालत में स्कूलों को मानना होगा. बिना शर्त कोई भी स्कूल एजुकेशनल टूर आयोजन नहीं कर सकता है.
- हर तरह के एजुकेशनल टूर पर होगा लागू सीबीएसइ ने यह नियम हर तरह के एजुकेशनल टूर पर लगाया है. अब चाहे लोकल हो या आसपास के एरिया या फिर दूसरे राज्य में जाने की बात हो, सभी जगहों पर जाने के लिए यह नियम लागू किया जायेगा. ज्ञात हो कि कई स्कूल एजुकेशनल टूर पर विंटर की छुट्टी या समर की छुट्टी में स्टूडेंट को लेकर जाते है. एक दिन या फिर 15 दिनो तक का एजुकेशनल टूर होता है.
- अभिभावक के शिकायत पर बोर्ड करेगा कार्रवाई सीबीएसइ ने अभिभावक के लिए भी निर्देश निकाला है. इसमे कहा गया है कि अगर स्कूल की ओर से एजुकेशनल टूर पर जाने का प्रेशर किया जायेगा तो ऐसे स्कूल पर कार्रवाई की जायेगी. अगर कोई भी अभिभावक सीबीएसइ के पास इस तरह की कोई शिकायत करेंगे तो ऐसे स्कूल पर सीबीएसइ कार्रवाई करेगा. अभिभावक का नाम गुप्त रखा जायेगा.
इन शर्ताे को करना होगा पूरा- एजुकेशनल टूर कब, कहां और कितने दिनो की है, इसकी जानकारी सीबीएसइ को देना होगा
- एजुकश्नल टूर के पहले तमाम स्टूडेंट्स का हेल्थ चेकअप करवाना होगा - टूर के पहले स्टूडेंट के पैरेंट्स से इजाजत लेनी होगी. पैरेंट्स के मना करने पर स्कूल जबरदस्ती नहीं कर सकता है
- टूर के लिए जिस शहर या जगह को चुना गया है, वहां के मौसम के बारे में पूरी जानकारी स्कूल को रखना होगा - भौगोलिक नक्शा के बारे में जानकारी रखनी होगी
- टूर पर जाने से पहले उस शहर के जिलाधिकारी से संपर्क करना होगा - टूर की जानकारी संबंधित जिलाधिकारी को स्टूडेंट की पूरी जानकारी के साथ देना होगा
- टूर के साथ में स्टूडेंट के अलावा कम से कम दो टीचर और डाक्टर भी साथ में रहेगे - फर्स्ट एड की पूरी जानकारी टूर पर जाने के पहले तमाम स्टूडेंट को दिया जायेगा
- एजुकेशनल टूर पर नजदीक के प्लेस को ही स्कूल प्रेफर दे कोट
एजुकेशनल टूर के दौरान कई हादसें हाे चुके है. इसको लेकर सीबीएसइ ने यह नियम बनाया है. इस नियम को हर स्कूलों को मानना होगा. एजुकेशनल टूर के पहले तमाम नियम को करने के बाद ही स्कूल टूर कर पायेगा. राजीव रंजन सिन्हा, सिटी कोर्डिनेटर, सीबीएसइ \\B

No comments:

Post a Comment