Sunday, April 3, 2016

एफिलिएशन नहीं मिलेगा तो सीबीएसइ पैसा करेगा वापस

- एफिलिएशन के लिए आवेदन फी का 50 फीसदी तक होगा वापस

संवाददाता, पटनास्कूल को एफिलिएशन नहीं मिलेगा तो उनके पैसे अब वापस हो जायेंगे. स्कूलों को अब घाटा नहीं होगा. एफिलिएशन के लिए आवेदन करने के बाद अगर बोर्ड से मान्यता नहीं मिलती है तो ऐसे में उनके 50 फीसदी तक आवेदन फी वापस हो जायेगा. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेक्रेंडरी एजुकेशन सीबीएसइ ने यह फैसला 2016-17 सत्र में स्कूलों को मिलने वाले एफिलिएशन के संबंध में लिया है. सीबीएसइ के अनुसार एफिलिएशन की धारा 15.6 में परिवर्तन करके यह निर्णय लिया गया है. एफिलिएशन को लेकर जो भी आवेदन अब बोर्ड के पास आयेगा. उसकी जांच के बाद जो आवेदन रिजेक्ट कर दिया जायेगा. उन स्कूलों को 10 फीसदी से लेकर 50 फीसदी तक आवेदन फी वापस कर दिया जायेगा.
- हजारों आवेदन होते है जमा एफिलिएशन को लेकर हर साल सीबीएसइ के पास हजारों आवेदन जमा होते है. बोर्ड द्वारा कई केटेगरी में स्कूलों को एफिलएशन दिया जाता है. हर केटेगरी के लिए फी भी अलग-अलग तय किया गया है. जिन स्कूलों का एफिलएशन समाप्त हो गया है, उन्हें दुबारा एफिलएशन लेने के लिए 50 हजार आवेदन फी देना होता है. वहीं नये स्कूल जो एफिलिएशन लेना चाहते है, उन्हें 10 हजार आवेदन फी देना होता है. जिन स्कूलों का एफिलिएशन सीबीएसइ समाप्त कर देता है, ऐसे स्कूलों को तीन लाख रूपये आवेदन फी के तौर पर देना होता है. अब हर केटेगरी में 50 फीसदी तक फी को वापस किया जायेगा.
- एक साल पहले करना होता है आवेदन किसी भी स्कूल को एफिलिएशन के लिए एक साल पहले आवेदन देना होता है. जो स्कूल आवेदन करता है, उन स्कूलों की जांच बोर्ड अपने तरीके से करता है. जांच के बाद संतुष्ट होने के बाद ही उस स्कूल को एफिलिएशन मिलता है. किसी स्कूल को कितने सालों के लिए एफिलिएशन दिया जायेगा, इसका भी निर्णय बोर्ड खुद लेता है. कम से कम एक साल के लिए मान्यता देने का प्रावधान सीबीएसइ के पास है.
एफिलिएशन के लिया जाने वाला आवेदन फी पहली बार एफिलिएशन लेने पर - 10 हजार
एफिलिएशन समाप्त होने और दुबारा अप्लाई करने पर - 50 हजार सीबीएसइ द्वारा एफिलिएशन समाप्त कर देने और उसके बाद अप्लाई करने पर - तीन लाख
कोटएफिलिएशन के 15.6 धारा में परिवर्तन किया गया है. अब जो भी स्कूल एफिलिएशन के लिए आवेदन करेंगे. अगर उन स्कूलों के आवेदन को रिजेक्ट किया जायेगा तो एेसी स्थिति में उन स्कूलों को 50 फीसदी तक पैसे वापस कर दिये जायेंगे.
पीआइ साबू, डायरेक्टर, सीबीएसइ एफिलिएशन \\B

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