- स्कूलों को सीबीएसइ ने दिया निर्देश
- ट्यूशन फी के साथ हर दूसरे चाज्रेज पर सीबीएसइ की होगी अब नजर
पटना
मनमाने रूप से फी बढ़ोतरी, महीने में कई अलग चाज्रेज लेना, जब चाहे फी बढ़ा दिया, अब इन तमाम स्कूलों की मनमानी पर सीबीएसइ ने अलग तरीके का इस्तेमाल करने जा रही है. सीबीएसइ के तमाम स्कूलों को अब अपने बैंक एकाउंट की जानकारी बोर्ड को देनी होगी. किस स्कूल में कौन से बैंक का ब्रांच चल रहा है, किस स्कूल का ब्रांच बैंक कहां पर है, उसका लोकेशन के साथ पूरी जानकारी देनी होगी. ज्ञात हो कि सीबीएसइ के तमाम स्कूलों में महीने के ट्यूशन फी को अभिभावक स्कूल द्वारा प्रोवाइड बैंक में ही जमा करते है. कई स्कूलों दो महीने पर तो कई स्कूल तीन महीने पर फी लेते है. हर स्कूल फी कैश जमा करवाते है, ऐसे में स्कूल अपनी मरजी से कई बार फी की वसूल लेते है.
- ट्यूशन फी पर रखी जायेगी नजर
ट्यूशन फी में स्कूलों ने कितना बढ़ोतरी किया, किसी स्कूल ने साल मे बीच मे तो ट्यूशन फी नहीं बढ़ा दिया इन तमाम चीजों पर अब सीबीएसइ बैंक एकाउंट के माध्यम से नजर रखेगी. सीबीएसइ ने स्कूलों से ट्यूशन फी जमा करने की तिथि भी मांगी है. किस तिथि के बीच अभिभावकों से फी जमा करने को कहा जाता है. इसके माध्यम से सीबीएसइ उन स्कूलों पर आसानी से नजर रख पायेगी, जो अचानक से ट्यूशन फी बढ़ा देते है. जिस स्कूल में फी जमा करने की जो तिथि होगी, उस दौरान उस स्कूल पर नजर रखी जायेगी.
- एक से अधिक बैंक एकांउट नहीं होगा स्कूल का
सीबीएसइ ने एफिलिएशन बाइलॉज में डाले अपने निर्देश में कहा है कि हर स्कूल के पास एक ही बैंक अकाउंट होगा. कोई भी स्कूल एक से अधिक बैंक एकाउंट नहीं खोल सकता है. जो भी स्कूल का फाइनेंशियल एक्टिविटी होगी, सारे के सारे एक ही बैंक एकाउंट से किया जायेगा.
स्टूडेंट्स और अभिभावकों को ये होगा फायदा
- अब मनमाने फी जमा करने से अभिभावक बच पायेंगे
- अब जो स्कूल फी लेगा वहीं रसीद भी देगा, रसीद पर अलग एमाउंट अब नहीं लिख पायेगा स्कूल
- अभिभावक जब चाहे सीबीएसइ के पास फी को लेकर शिकायत कर पायेंगे
- स्कूल के मनमाने रवैये पर पाबंदी लगेगी
टीचर्स को मिलेगी राहत
- टीचर्स के साथ स्कूल शोषण नहीं कर सकेगा
- हर टीचर्स को सैलरी सीबीएसइ के नाम्स के अनुसार मिलेगा
- टीचर्स की सैलरी पर सीबीएसइ की नजर होगी, तो स्कूल मनमानी नहीं कर पायेगा
- फिक्स सैलरी पर अब टीचर्स की नियुक्ति होगी
कोट
अब स्कूलों को बैंक अकाउंट की जानकारी देनी होगी. इसके लिए बोर्ड ने निर्देश जारी किया है. ट्यूशन फी संबंधित तमाम जानकारी अब सीबीएसइ अपने पास रखेगी.
राजीव रंजन सिन्हा, सिटी कोडिनेटर, सीबीएसइ
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